PMV Rules 220अध्याय XII · Motor Accidents Claims Tribunal
धारा 220 · [गवाहों को तलब करना। [अधिसूचना संख्या GSR60/CA59/1988/Ss.166, 169 और 176/Amd.(23)/2013, दिनांक 7.11.2013 (17.8.1989 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- यदि किसी मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन किया जाता है, तो दावा न्यायाधिकरण, यदि कोई व्यय हो, तो उसके भुगतान पर, ऐसे गवाहों की उपस्थिति के लिए समन जारी करेगा, जब तक कि वह यह न समझे कि मामले के उचित निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है: बशर्ते कि यदि दावा न्यायाधिकरण की राय है कि पक्ष गवाहों को बुलाने का व्यय वहन करने में असमर्थ है, तो वह ऐसे व्यय के भुगतान पर जोर नहीं देगा और उस स्थिति में यह व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा: बशर्ते कि यदि पक्ष पूर्ण या आंशिक रूप से दावा जीतता है, तो सरकार द्वारा किए गए व्यय को सरकार को भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा।]
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