PMV Rules 204अध्याय X · Halting of Motor Vehicles in Public Places Control of Stands
धारा 204 · क्लास-सी के स्टैंड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 96(2)(xxii) और 138(2)(e)] - (1) वर्ग-सी के स्टैंड का प्रशासन करने वाला स्थानीय प्राधिकरण उससे संबंधित प्राप्त आय और व्यय का अलग-अलग लेखा-जोखा रखेगा और ये लेखा-जोखा, साथ ही स्टैंड के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी प्रबंधक या ठेकेदार का लेखा-जोखा, पंजाब सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों के तहत लेखापरीक्षा के अधीन होगा और जिला मजिस्ट्रेट और इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
(2)
किसी स्थान को श्रेणी-सी के स्टैंड के लिए स्थल के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने वाले प्रत्येक आदेश की यह शर्त होगी कि स्टैंड के प्रशासन से प्राप्त संपूर्ण लाभ, स्टैंड के प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था और रखरखाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से किए गए व्यय और अगले उप-नियम में निर्दिष्ट कटौतियों को घटाने के बाद, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्टैंड पर नए भवनों और सुधारों की लागत को पूरा करने या वाहनों के चालकों या प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने में लगाया जाएगा।(3)
पूर्ववर्ती उप-नियम के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नए भवनों, सुधारों और सुविधाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित के बराबर कटौती की जाएगी:(क)
वह ब्याज जो स्थानीय प्राधिकरण पिछले बीस वर्षों के दौरान भूमि या भवन अधिग्रहण के उद्देश्य से उधार ली गई किसी राशि पर वास्तव में चुका रहा हो, या यदि स्थानीय प्राधिकरण ने पिछले बीस वर्षों के दौरान भूमि और भवन अधिग्रहण में अपनी पूंजी खर्च की हो, तो उस पूंजी पर प्रचलित बैंक दर पर ब्याज की राशि;(ख)
भूमि एवं भवनों के मद में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति को देय कोई किराया; और(ग)
शुल्क से प्राप्त कुल राशि के तीन प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी अतिरिक्त राशि, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकरण के बीच सहमति हो।(4)
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना, श्रेणी-सी के स्टैंड का प्रशासन करने वाला स्थानीय प्राधिकरण स्टैंड का प्रबंधन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपेगा, न ही स्टैंड के संचालन में किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करने की अनुमति देगा, जिसका वहां रखे जाने वाले किसी भी वाहन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय हित हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
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