PMV Rules 60अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 60 · व्यवसाय संचालन की प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 96(2)(i)] - (1) अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अपने कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए उपनियम बनाने का अधिकार होगा और उन्हें ऐसे उपनियमों में संशोधन करने का भी अधिकार होगा और ऐसे प्राधिकरणों का कामकाज संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा।
(2)
उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण का संबंधित सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को, जैसा भी मामला हो, उस बैठक की वास्तविक तिथि से दस दिन पहले एजेंडा की एक प्रति जारी करेगा जिसमें उस पर विचार किया जाना है।(3)
स्टेज कैरिज परमिट या माल ढुलाई परमिट या संविदा ढुलाई परमिट प्रदान करने पर आपत्ति की सुनवाई के मामले को छोड़कर, राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो; सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा बैठक आयोजित किए बिना किसी भी मामले का निर्णय कर सकता है, जो लिखित रूप में दर्ज किए गए हों और संबंधित सचिव को भेजे गए हों (इसके बाद इस विधि को "परिसंचरण द्वारा प्रक्रिया" कहा जाएगा)।(4)
परिपत्र द्वारा प्रक्रिया में, संबंधित प्राधिकरण का सचिव प्रत्येक सदस्य को मामलों की ऐसी जानकारी भेजेगा जो सदस्य को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो और वह तिथि निर्दिष्ट करेगा जिस तक सदस्यों के मत संबंधित प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होने हैं। उपर्युक्त अनुसार सदस्यों के मत प्राप्त होने पर, संबंधित सचिव कागजात अध्यक्ष के समक्ष रखेगा, जो प्राप्त मतों और अपने द्वारा डाले गए मतों के अनुसार परमिट प्रदान करने के आवेदन पर पृष्ठांकन द्वारा निर्णय दर्ज करेगा। डाले गए मतों का रिकॉर्ड सचिव द्वारा रखा जाएगा और संबंधित प्राधिकरण की नियमित रूप से गठित बैठक में सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। परिपत्र द्वारा प्रक्रिया के तहत कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा यदि सदस्यों के मतों के प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचने की अपेक्षित तिथि से पहले प्राधिकरण के कम से कम एक-तिहाई सदस्य सचिव को लिखित सूचना द्वारा मामले को प्राधिकरण की बैठक में भेजने की मांग करते हैं।(5)
प्रक्रिया परिसंचरण पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक वोट को छोड़कर, वोटों की संख्या कोरम गठित करने के लिए आवश्यक संख्या से कम नहीं होगी।(6)
इस नियम में कोई बात राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को किसी ऐसे मामले को, जिस पर बैठक में विचार किया गया हो, सर्कुलेशन द्वारा प्रक्रिया पर निर्णय लेने से नहीं रोकेगी।(7)
जब राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों द्वारा किसी मामले का निर्णय किया जाता है, तो सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा और मतदान का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, सिवाय दोनों पक्षों द्वारा डाले गए मतों की संख्या के: बशर्ते कि जब अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत के प्रयोग द्वारा किसी मामले का निर्णय किया जाता है, तो तथ्यों को दर्ज किया जाएगा।(8)
यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य किसी मामले पर आधिकारिक सदस्यों से सामूहिक रूप से असहमत हों, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण के मामले में वह मामला निर्णय के लिए सरकार को और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के मामले में राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेजा जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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