PMV Rules 207अध्याय X · Halting of Motor Vehicles in Public Places Control of Stands
धारा 207 · क्लास-डी के स्टैंड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 96(2)(xxii) और 138(2)(ई)] - (1) किसी स्थान को डी श्रेणी के स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने वाले आदेश में उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।
(2)
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की विशेष अनुमति के बिना उप-नियम (1) के अनुसार कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्टैंड के रूप में स्थान का उपयोग करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति, परिवहन कंपनी, परिवहन फर्म या परिवहन सोसायटी के पास आवेदन करने वाले व्यक्ति, परिवहन कंपनी, परिवहन फर्म या परिवहन सोसायटी के नाम पर कम से कम पांच परिवहन वाहनों के लिए परमिट न हों।(3)
डी श्रेणी के किसी स्टैंड की स्थापना की अनुमति देने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित स्थल ऐसी जगह पर स्थित न हो जिससे उपयोगकर्ता को स्टैंड से प्रतिस्पर्धा में चल रहे स्टेज कैरिज के मालिकों पर अनुचित लाभ मिले।(4)
डी श्रेणी के किसी भी स्टैंड में ऐसे वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सिवाय उस वाहन के जिसके संबंध में उस व्यक्ति, परिवहन कंपनी, परिवहन फर्म या परिवहन समिति द्वारा परमिट धारित किया गया हो, जिसके नाम पर स्टैंड स्वीकृत किया गया हो, साथ ही ऐसे किसी वाहन को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसका जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में स्टैंड का उपयोग करने के हकदार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
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