PMV Rules 47अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 47 · विलंबित पंजीकरण, पंजीकरण चिह्न का आवंटन और स्वामित्व हस्तांतरण के लिए शुल्क
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 65(2)(k)] - यदि कोई मोटर वाहन स्वामी केंद्रीय नियमों के नियम 54 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर धारा 41 की उपधारा (13), धारा 47 की उपधारा (1) या धारा 50 की उपधारा (5) के अंतर्गत आवेदन करने में विफल रहता है, तो वह केंद्रीय नियमों के नियम 81 के अंतर्गत वाहनों के पंजीकरण, पंजीकरण चिह्न के आवंटन या स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए निर्दिष्ट शुल्क के अतिरिक्त निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि यह राशि पहले से ही भुगतान नहीं की गई है, अर्थात्:-
| परिवहन वाहन के अलावा अन्य वाहनों के लिए | परिवहन वाहन के लिए | |
| (रुपये में) | (रुपये में) | |
| (i) तीन महीने से अधिक की देरी के लिए | दस | बीस |
| (ii) तीन महीने से अधिक लेकिन छह महीने से अधिक की देरी के लिए | बीस | चालीस |
| (iii) छह महीने से अधिक लेकिन बारह महीने से अधिक की देरी के लिए | तीस | पैंसठ |
| (iv) एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से अधिक की देरी | के लिएचालीस | अस्सी |
| (v) दो वर्ष से अधिक की देरी के लिए | इक्यावन | सौ |
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