PMV Rules 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ के विपरीत कोई बात न हो,
(क)
"अधिनियम" से तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 59, 1988) से है;(ख)
"निरीक्षण बोर्ड" से तात्पर्य नियम 38 के अधीन नियुक्त निरीक्षण बोर्ड से है;(ग)
"केंद्रीय नियम" से तात्पर्य केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से है;(घ)
"अध्याय" से तात्पर्य इन नियमों के अध्याय से है;(ई)
"सरकार" से तात्पर्य परिवहन विभाग में पंजाब राज्य सरकार से है;(f)
अध्याय V के प्रयोजनों के लिए "यात्री" से तात्पर्य सार्वजनिक सेवा वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति से है, सिवाय ऐसे वाहन के चालक या कंडक्टर या परमिट धारक के किसी अन्य कर्मचारी के जो ड्यूटी पर हो;(जी)
"धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;(h)
"राज्य" से तात्पर्य पंजाब राज्य से है;(i)
"स्टैंड" से तात्पर्य इन नियमों के अध्याय X के अंतर्गत स्टैंड के रूप में विधिवत नियुक्त स्थान से है;(j)
"राज्य परिवहन आयुक्त" से तात्पर्य सरकार द्वारा नियुक्त पंजाब राज्य परिवहन आयुक्त से है;(k)
"परिवहन सहकारी समिति" से तात्पर्य पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत परिवहन सहकारी समिति से है;(एल)
"परिवहन कंपनी" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत परिवहन कंपनी से है;(m)
"परिवहन फर्म" से तात्पर्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत परिवहन फर्म से है;(n)
"शहरी क्षेत्र" से तात्पर्य नगर निगम, नगरपालिका, शहरी संपदा, लघु नगर या छावनी या अन्य स्थानीय क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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