PMV Rules 46अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 46 · सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने कब्जे में लिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र या फिटनेस प्रमाण पत्र की अस्थायी रसीद
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[धारा 65(2)(घ)] - (1) जब किसी परिवहन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र के धारक ने उन्हें पंजीकरण प्राधिकारी, निरीक्षण बोर्ड, न्यायालय, पुलिस अधिकारी या सरकार द्वारा धारा 206 के तहत या अधिनियम या इन नियमों के तहत किसी अन्य उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किया हो और न तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और न ही फिटनेस प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द किया गया हो, तो प्राधिकारी या उपर्युक्त व्यक्ति उसे फॉर्म आर अस्थायी में पंजीकरण प्रमाण पत्र की रसीद प्रदान करेगा और जब तक रसीद लागू रहने के लिए निर्दिष्ट की जाएगी, तब तक इसे धारा 130 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र या फिटनेस प्रमाण पत्र के स्थान पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
(2)
उप-नियम (1) के तहत रसीद जारी करने वाला कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति उस पर अंकित आदेश द्वारा उसकी अवधि को अपने विवेकानुसार बढ़ा सकता है।(3)
इस नियम के अधीन दी गई रसीद के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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