PMV Rules 44अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 44 · परिवहन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र और उपयुक्तता प्रमाण पत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना
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[धारा 65(2)(घ)] - (1) यदि किसी भी समय परिवहन वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र या फिटनेस प्रमाण पत्र खो जाए या नष्ट हो जाए, तो स्वामी इस तथ्य की सूचना तुरंत उस पंजीकरण प्राधिकारी को लिखित रूप में देगा जिसने पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया था या जिसने धारा 47 के तहत वाहन के पंजीकरण चिह्न आवंटित किए थे और उक्त पंजीकरण प्राधिकारी को केंद्रीय नियमों के प्रपत्र 26 में पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन करेगा।
(2)
उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, जिसमें केंद्रीय नियमों के नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क भी शामिल हो, पंजीकरण प्राधिकारी ऐसी जाँच-पड़ताल करने के बाद, जो आवश्यक प्रतीत हो, केंद्रीय नियमों के प्रपत्र 23 में पंजीकरण का प्रतिलेख जारी कर सकता है, जिस पर लाल स्याही से 'प्रतिलेख' की मुहर लगी हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
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