PMV Rules 40अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 40 · निरीक्षण बोर्ड या अधिकृत परीक्षण केंद्र की प्रक्रिया
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[धारा 65(2)(ख)] - (1) निरीक्षण बोर्ड या अधिकृत परीक्षण केंद्र, जिसके समक्ष किसी वाहन को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, निम्नलिखित कार्य कर सकता है: - (क) वाहन के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना या उसका नवीनीकरण करना; (ख) कुछ दोषों के निवारण तक फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण के संबंध में निर्णय स्थगित करना; या (ग) प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने से इनकार करना। यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो निरीक्षण बोर्ड या अधिकृत परीक्षण केंद्र वाहन के स्वामी या उसके प्रतिनिधि को फॉर्म सीएफएक्स में सुधार की आवश्यकता वाले दोषों की सूची प्रदान करेगा, और मरम्मत होने तक वाहन के संबंध में पहले से मान्य किसी भी फिटनेस प्रमाणपत्र को निलंबित और जब्त कर लेगा। फॉर्म सीएफएक्स भरते समय, निरीक्षण बोर्ड या अधिकृत परीक्षण केंद्र उन शर्तों को नोट करेगा जिनके तहत प्रमाणपत्र जारी होने या नवीनीकरण होने तक वाहन का उपयोग करना अनुमेय होगा। इन शर्तों के तहत किसी भी स्थिति में वाहन का उपयोग किराए या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने या वाहन की मरम्मत के संबंध में ले जाए जाने वाले माल के अलावा अन्य माल के परिवहन के लिए करने की अनुमति नहीं होगी।
(2)
यदि निरीक्षण बोर्ड या अधिकृत परीक्षण केंद्र फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के मामले में उप-नियम (1) के खंड (ख) के तहत अपना निर्णय स्थगित कर देता है और वाहन के स्वामी या उसके एजेंट को फॉर्म सीएफएक्स में दोषों की सूची प्रदान करता है, और यदि इसके बाद वाहन को दो महीने की अवधि के भीतर या निरीक्षण बोर्ड या अधिकृत परीक्षण केंद्र द्वारा फॉर्म सीएफएक्स में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आगे की जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो फिटनेस प्रमाणपत्र उस तिथि से रद्द माना जाएगा जिस तिथि को उसकी अवधि समाप्त होती है।(3)
फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने में, निरीक्षण बोर्ड या अधिकृत परीक्षण केंद्र उस पर वह अवधि अंकित करेगा जिसके लिए फिटनेस प्रमाणपत्र केंद्रीय नियमों के नियम 62 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभावी रहेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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