PMV Rules 42Aअध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 42A · [पसंदीदा पंजीकरण चिह्न के आवंटन के लिए शुल्क।] [पंजाब सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.11.1997 द्वारा जोड़ा गया।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पंजीकरण प्राधिकारी, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर, इन नियमों की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट पंजीकरण चिह्नों में से किसी भी मोटर वाहन के स्वामी को उसकी पसंद का पंजीकरण चिह्न आवंटित करेगा। बशर्ते कि यदि किसी मोटर वाहन का स्वामी, जिसके पास किसी पिछली श्रृंखला से छठी अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी संख्या है, अपने नए मोटर वाहन के लिए उस संख्या को बनाए रखना चाहता है, तो उससे उस संख्या के लिए निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, पंजीकरण प्राधिकारी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अप्रयुक्त निर्दिष्ट पंजीकरण चिह्न आवंटित कर सकता है। इसके अलावा, यदि किसी मोटर वाहन का स्वामी, जिसके पास किसी पूर्व पंजीकरण श्रृंखला से किसी भी पसंदीदा पंजीकरण चिह्न का पंजीकरण चिह्न है, अपने नए मोटर वाहन के लिए उस पंजीकरण चिह्न को बनाए रखना चाहता है, तो उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। [जीएसआर संख्या 42/सीए59/1988/एस.212/संशोधन(24)/2014, दिनांक 5.8.2014 द्वारा सम्मिलित]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
