PMV Rules 222अध्याय XII · Motor Accidents Claims Tribunal
धारा 222 · स्थानीय निरीक्षण। [अधिसूचना संख्या GSR60/CA59/1988/Ss.166, 169 और 176/Amd.(23)/2013, दिनांक 7.11.2013 (17.8.1989 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
दावा न्यायाधिकरण, अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही के दौरान, उस स्थान का दौरा कर सकता है, जहाँ ऐसी दुर्घटना हुई है, ताकि दावों से संबंधित जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति का स्थानीय निरीक्षण या परीक्षण किया जा सके।(2)
किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार या ऐसे किसी पक्षकार का प्रतिनिधि, स्थानीय निरीक्षण के लिए दावा न्यायाधिकरण के साथ जा सकता है।(3)
दावा न्यायाधिकरण स्थानीय निरीक्षण करने के बाद, एक ज्ञापन में देखे गए तथ्यों को संक्षेप में नोट करेगा और ऐसा ज्ञापन कार्यवाही के अभिलेख का हिस्सा होगा।(4)
उप-नियम (3) के तहत ज्ञापन कार्यवाही के किसी भी पक्ष को दिखाया जा सकता है जो इसे देखना चाहता है, और इसकी एक प्रति आवेदन पर ऐसे किसी भी पक्ष को दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से उपलब्ध कराई जा सकती है।(5)
यदि किसी पक्षकार के अनुरोध पर इस नियम के अंतर्गत कोई यात्रा की जाती है, तो दावा न्यायाधिकरण उस पक्षकार से उसके और उसके कर्मचारियों द्वारा होने वाले संभावित वास्तविक व्यय के समतुल्य राशि अग्रिम रूप से जमा करने की मांग कर सकता है और वह ऐसी यात्रा से संबंधित सभी आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए केवल पक्षकारों द्वारा जमा की गई राशि ही निकालेगा।]इस धारा पर आपका निजी नोट
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