PMV Rules 43अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 43 · परिवहन वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 65(2)(घ)] - (1) यदि किसी समय परिवहन वाहन के अतिरिक्त किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाए या नष्ट हो जाए, तो स्वामी को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले या धारा 47 के अंतर्गत वाहन के पंजीकरण चिह्न आवंटित करने वाले पंजीकरण प्राधिकारी को लिखित रूप में इसकी सूचना तुरंत देनी होगी और उक्त पंजीकरण प्राधिकारी को पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करने के लिए केंद्रीय नियमों के प्रपत्र 26 में आवेदन करना होगा।
(2)
उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय नियमों के नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क सहित, पंजीकरण प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो आवश्यक प्रतीत हो, केंद्रीय नियमों के प्रपत्र 23 में पंजीकरण का प्रतिलेख जारी कर सकता है, जिस पर लाल स्याही से 'प्रतिलेख' की मुहर लगी हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
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