PMV Rules 139अध्याय VIII · Construction, Equipment and Maintenance of Motor Vehicles
धारा 139 · पेंटिंग पर प्रतिबंध
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[धारा 111] - (1) किसी भी मोटर वाहन को जैतून हरे रंग में नहीं रंगा जाएगा: बशर्ते कि सैन्य उपयोग के लिए खरीदे गए किसी भी सैन्य मोटर वाहन को अधिनियम के तहत पंजीकरण से पहले जैतून हरे रंग के अलावा किसी अन्य रंग से रंगा जाएगा और ऐसा रंगा हुआ रंग, यदि कोई हो, इन नियमों में मोटर वाहनों के एक वर्ग या वर्गों पर लागू रंग विनिर्देश के अनुरूप होगा।
(2)
शैक्षणिक संस्थान से संबंधित मोटर वाहन :-(i)
इसे हल्के नीले या आसमानी नीले रंग में रंगा जाएगा, जिसमें खिड़कियों के 178 मिमी नीचे तक पूरे शरीर के चारों ओर 254 मिमी चौड़ी गहरे नीले रंग की पट्टी होगी।(ii)
संस्था का प्रतीक चिन्ह वाहन के दोनों ओर, आगे और पीछे के पहियों के बीच, गहरे नीले रंग की पट्टी के नीचे सफेद रंग में चित्रित किया जाएगा; और(iii)
संस्था का नाम सामने की ओर विंड स्क्रीन के ऊपर या नीचे उपलब्ध स्थान के अनुसार लिखा जाएगा।(3)
राज्य के पुलिस संगठन से संबंधित मोटर-साइकिलों को छोड़कर किसी भी मोटर-साइकिल को पीले रंग में नहीं रंगा जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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