PMV Rules 42अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 42 · मोटर वाहनों का अस्थायी पंजीकरण
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[धारा 43 और धारा 65(2)(ख)] - (1) जब किसी कारणवश नए मोटर वाहन के खरीदार के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के कार्यालय के अस्थायी बंद होने या अन्य कारणों से सामान्य रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अव्यावहारिक हो, या जहां नए मोटर वाहन का खरीदार इसे तुरंत राज्य की सीमाओं से बाहर निर्यात करना चाहता हो या इसे तुरंत उस जिले में ले जाना चाहता हो जहां उसका स्थायी निवास या व्यवसाय स्थल हो, तो सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त पंजीकरण प्राधिकारी, वाहन फर्म, डीलर या वाहन निर्माता द्वारा उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन एक अस्थायी पंजीकरण चिह्न प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और अस्थायी प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न उस समय के लिए नियमित पंजीकरण प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करेगा: बशर्ते कि उन व्यक्तियों या फर्म के नाम, जो अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होंगे, राज्य परिवहन आयुक्त की सिफारिश पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।
(2)
पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र या अस्थायी पंजीकरण चिह्न केवल उसी वाहन के संबंध में जारी किया जाएगा जो अधिनियम के तहत पहले से पंजीकृत नहीं है।(3)
पंजीकरण के अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित में होगा और उसमें उस जिले या स्थान का उल्लेख होगा जहाँ वाहन को स्थायी पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना है और वाहन खरीदने वाले व्यक्ति या फर्म से एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा जिसमें वाहन की खरीद की तिथि दर्शाई गई हो।(4)
उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकरण, वाहन फर्म, डीलर या निर्माता जो उप-नियम (1) के तहत अधिकृत है, "फॉर्म सीआर टेम्प. फॉइल ए" में पंजीकरण का एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।(5)
यदि वाहन को स्थायी रूप से पंजीकृत करने का स्थान भारत में है, तो प्रपत्र सीआर टेम. की प्रति बी को उस जिले के पंजीकरण प्राधिकारी को तुरंत भेजा जाएगा जिसमें वाहन पंजीकृत किया जाना है। अन्य मामलों में, उक्त प्रति बी पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परमिट जारी करने वाली फर्म द्वारा आवेदन और उसके साथ संलग्न प्रमाण पत्र सहित प्रति प्रति को अभिलेख में रखा जाएगा और प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य अंतरालों पर जिले के पंजीकरण प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन और प्रमाण पत्र सहित प्रति प्रति को, जब तक कि पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उन्हें अपने प्रभार में नहीं लिया जाता है, उक्त फर्म द्वारा जारी होने की तिथि से कम से कम बारह माह की अवधि के लिए संरक्षित रखा जाएगा।(6)
राज्य में स्थायी रूप से पंजीकृत किए जाने वाले वाहनों के मामले में, उप-नियम (5) के तहत पन्नी बी प्राप्त करने वाला पंजीकरण प्राधिकरण इसे जारी करने वाली फर्म को तुरंत एक पावती भेजेगा और वह फर्म पावती को प्रतिपूँजी से संलग्न करेगी।(7)
पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने वाली फर्म उसी समय वाहन को एक चिह्न प्रदान करेगी जिसे केंद्रीय नियमों के नियम 51 में निर्दिष्ट तरीके से उस पर प्रदर्शित किया जाएगा, चिह्न बनाने वाले अक्षर और अंक पीले रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग में होंगे।(8)
इस नियम के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण के लिए शुल्क केंद्रीय नियमों के नियम 81 में निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क का आधा होगा।(9)
उप-नियम (1) के अधीन सशक्त फर्म को उप-नियम (7) की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, जिले का पंजीकरण प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए जिले को आवंटित पंजीकरण चिह्नों में से एक ब्लॉक आरक्षित करेगा।(10)
जहाँ कोई मोटर वाहन, जिसका अस्थायी पंजीकरण हुआ है, एक ऐसा चेसिस है जिस पर कोई बॉडी नहीं लगाई गई है और वह धारा 43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक माह की अवधि से अधिक समय तक कार्यशाला में रखा जाता है, तो ऐसे मामले में पंजीकरण प्राधिकारी उप-नियम 8 के तहत अस्थायी पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट शुल्क की आधी दर से शुल्क के भुगतान पर बारह माह तक अस्थायी पंजीकरण में विस्तार की अनुमति दे सकता है: बशर्ते कि तीन माह से अधिक की अवधि के लिए प्रत्येक माह पचास रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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