PMV Rules 210अध्याय X · Halting of Motor Vehicles in Public Places Control of Stands
धारा 210 · स्टैंड स्थापित करने के लिए दिए गए आदेशों को रद्द करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 96(2)(xxii) और 138(2)(e)] - (1) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा किसी स्टैंड की स्थापना की अनुमति देने वाले किसी भी आदेश को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय में स्टैंड की स्थापना की अनुमति देने वाली किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो, या स्टैंड का संतोषजनक ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया हो, या उसका जारी रहना अब जनहित में नहीं है।
(2)
पूर्ववर्ती उप-नियम के तहत किसी आदेश को निरस्त करने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट स्टैंड का प्रशासन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और अपने कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।(3)
स्टैंड की स्थापना की अनुमति देने वाला आदेश, जब तक कि उप-नियम (1) के तहत निरस्त न किया जाए, तीन वर्ष की अवधि या आदेश में निर्दिष्ट ऐसी कम अवधि के लिए लागू रहेगा और ऐसे आदेश को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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