PMV Rules 209अध्याय X · Halting of Motor Vehicles in Public Places Control of Stands
धारा 209 · स्टैंड पर तेज आवाज वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 96(2)(xxii) और 138(2)(ई)] - किसी भी स्टैंड पर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए हॉर्न, घंटा, घंटी, सीटी, ग्रामोफोन, लाउडस्पीकर, संगीत वाद्ययंत्र या तेज शोर पैदा करने वाले अन्य उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।
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