PMV Rules 56अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 56 · राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि
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[धारा 96(2)(i)] - (1) राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का कोई भी आधिकारिक सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक सरकार अन्यथा आदेश न दे, और राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का कोई भी गैर-आधिकारिक सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उसके बाद दो माह से अधिक नहीं, जब तक कि सरकार द्वारा उसे पुनः नियुक्त न किया जाए: बशर्ते कि सरकार किसी भी समय किसी भी गैर-आधिकारिक सदस्य को हटा सकती है: बशर्ते कि जब कोई गैर-आधिकारिक सदस्य मर जाता है या उसे हटा दिया जाता है या वह पद छोड़ देता है, तो उसका उत्तराधिकारी उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसका स्थान वह ग्रहण करता है और उसके बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक।
(2)
राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का कोई गैर-सरकारी सदस्य, संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेशों के अधीन प्राधिकरण के कामकाज के संबंध में बैठकों में उपस्थित होने और उसके द्वारा की गई किसी भी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता और ठहराव भत्ता पाने का हकदार होगा, जो पंजाब सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय दरों पर होगा: बशर्ते कि, -(क)
एक गैर-सरकारी सदस्य, जिसका निवास प्राधिकरण के मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर है, उस दिन के लिए भी पूर्ण दर पर ठहराव भत्ता प्राप्त करेगा, जिस दिन वह प्राधिकरण की बैठक आयोजित होने वाले स्थान पर पूरे चौबीस घंटे तक नहीं रुका हो; और(ख)
यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य पंजाब विधान सभा का सदस्य है, तो वह पंजाब विधान सभा (सदस्यों का भत्ता) अधिनियम, 1942 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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