The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 81अध्याय XI · Temporary Occupation of Land
धारा 81 · बंजर या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा, मुआवजे को लेकर मतभेद होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा और उपयोग आवश्यक है, तो उपयुक्त सरकार कलेक्टर को निर्देश दे सकती है कि वह ऐसे कब्जे के प्रारंभ से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, उस भूमि पर कब्जा और उपयोग सुनिश्चित करे।
(2) कलेक्टर तब ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को उस उद्देश्य के बारे में लिखित सूचना देगा जिसके लिए वह भूमि आवश्यक है, और उपर्युक्त अवधि के लिए उस भूमि पर कब्जे और उपयोग के लिए, और उससे ली जाने वाली सामग्री (यदि कोई हो) के लिए, उन्हें एकमुश्त राशि में, या मासिक या अन्य आवधिक भुगतानों द्वारा, ऐसा मुआवजा देगा, जैसा कि कलेक्टर और ऐसे व्यक्तियों के बीच लिखित रूप में तय किया जाएगा।
(3) यदि कलेक्टर और संबंधित व्यक्तियों के बीच मुआवजे की पर्याप्तता या उसके बंटवारे को लेकर मतभेद हो, तो कलेक्टर ऐसे मतभेद को प्राधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा।
(2) कलेक्टर तब ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को उस उद्देश्य के बारे में लिखित सूचना देगा जिसके लिए वह भूमि आवश्यक है, और उपर्युक्त अवधि के लिए उस भूमि पर कब्जे और उपयोग के लिए, और उससे ली जाने वाली सामग्री (यदि कोई हो) के लिए, उन्हें एकमुश्त राशि में, या मासिक या अन्य आवधिक भुगतानों द्वारा, ऐसा मुआवजा देगा, जैसा कि कलेक्टर और ऐसे व्यक्तियों के बीच लिखित रूप में तय किया जाएगा।
(3) यदि कलेक्टर और संबंधित व्यक्तियों के बीच मुआवजे की पर्याप्तता या उसके बंटवारे को लेकर मतभेद हो, तो कलेक्टर ऐसे मतभेद को प्राधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा।
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