The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 33अध्याय V · Rehabilitation and Resettlement Award
धारा 33 · कलेक्टर द्वारा पुरस्कारों में किए गए सुधार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कलेक्टर किसी भी समय, लेकिन पुरस्कार की तिथि से छह महीने से अधिक समय के भीतर नहीं, या जहां उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 64 के तहत प्राधिकरण को संदर्भ भेजने के लिए कहा गया है, ऐसे संदर्भ भेजने से पहले, आदेश द्वारा, किसी भी पुरस्कार में लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों या उसमें उत्पन्न त्रुटियों को, या तो अपनी पहल पर या किसी इच्छुक व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर, सुधार सकता है।
बशर्ते कि ऐसा कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न दिया गया हो।
(2) कलेक्टर द्वारा संशोधित पुरस्कार में किए गए किसी भी सुधार की सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को तुरंत दी जाएगी।
(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किए गए सुधार के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को अधिक राशि का भुगतान सिद्ध हो जाता है, तो भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी और भुगतान में चूक या इनकार की स्थिति में, उसे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से वसूल किया जा सकता है।
राज्य संशोधन
आंध्र प्रदेश
मूल अधिनियम में, धारा 33 के स्थान पर, निम्नलिखित नई धारा 33 ए जोड़ी जाएगी, अर्थात्:---
33ए. गलत तरीके से भुगतान की गई राशि की वसूली.--- किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 64 के तहत किसी संदर्भ में प्राधिकारी या धारा 74 के तहत अपील में उच्च न्यायालय या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में कोई अन्य प्राधिकारी यह पाता है कि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से धन का भुगतान किया गया है, तो राज्य सरकार या उसका अधिकृत व्यक्ति या कलेक्टर भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली करेगा।
[आंध्र प्रदेश अधिनियम 22, 2018, धारा 8 (1-1-2014 से प्रभावी )]
बशर्ते कि ऐसा कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न दिया गया हो।
(2) कलेक्टर द्वारा संशोधित पुरस्कार में किए गए किसी भी सुधार की सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को तुरंत दी जाएगी।
(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किए गए सुधार के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को अधिक राशि का भुगतान सिद्ध हो जाता है, तो भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी और भुगतान में चूक या इनकार की स्थिति में, उसे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से वसूल किया जा सकता है।
राज्य संशोधन
आंध्र प्रदेश
मूल अधिनियम में, धारा 33 के स्थान पर, निम्नलिखित नई धारा 33 ए जोड़ी जाएगी, अर्थात्:---
33ए. गलत तरीके से भुगतान की गई राशि की वसूली.--- किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 64 के तहत किसी संदर्भ में प्राधिकारी या धारा 74 के तहत अपील में उच्च न्यायालय या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में कोई अन्य प्राधिकारी यह पाता है कि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से धन का भुगतान किया गया है, तो राज्य सरकार या उसका अधिकृत व्यक्ति या कलेक्टर भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली करेगा।
[आंध्र प्रदेश अधिनियम 22, 2018, धारा 8 (1-1-2014 से प्रभावी )]
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