The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 60अध्याय VIII · Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority
धारा 60 · प्राधिकार की शक्तियां और उसके समक्ष की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात्:--
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;
(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकने वाले किसी भी दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु की खोज और प्रस्तुति;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;
(ई) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना;
(f) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;
(जी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सके।
(2) प्राधिकरण को धारा 64 के अधीन उसे भेजे गए प्रत्येक संदर्भ पर निर्णय लेने का मूल अधिकार होगा।
(3) प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 ऑफ 1908) में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
(4) प्राधिकरण धारा 64 के तहत संदर्भ प्राप्त करने के बाद और सभी संबंधित पक्षों को ऐसे संदर्भ की सूचना देने के बाद और सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, ऐसे संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसे संदर्भ का निपटारा करेगा और तदनुसार एक पुरस्कार देगा।
(5) प्राधिकरण ऐसे निर्णय की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को निर्णय की प्रतियां वितरित करने की व्यवस्था करेगा।
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;
(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकने वाले किसी भी दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु की खोज और प्रस्तुति;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;
(ई) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना;
(f) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;
(जी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सके।
(2) प्राधिकरण को धारा 64 के अधीन उसे भेजे गए प्रत्येक संदर्भ पर निर्णय लेने का मूल अधिकार होगा।
(3) प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 ऑफ 1908) में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
(4) प्राधिकरण धारा 64 के तहत संदर्भ प्राप्त करने के बाद और सभी संबंधित पक्षों को ऐसे संदर्भ की सूचना देने के बाद और सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, ऐसे संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसे संदर्भ का निपटारा करेगा और तदनुसार एक पुरस्कार देगा।
(5) प्राधिकरण ऐसे निर्णय की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को निर्णय की प्रतियां वितरित करने की व्यवस्था करेगा।
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