The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 58अध्याय VIII · Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority
धारा 58 · इस्तीफा और बर्खास्तगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उपयुक्त सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है:
बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी, जब तक कि उन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा अपना पद पहले छोड़ने की अनुमति न दी जाए, तब तक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की समाप्ति तक या उनके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक या उनके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
(2) किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उचित सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर आदेश न दिया जाए, जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उसे इन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(3) उपयुक्त सरकार नियमों द्वारा उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी, जब तक कि उन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा अपना पद पहले छोड़ने की अनुमति न दी जाए, तब तक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की समाप्ति तक या उनके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक या उनके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
(2) किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उचित सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर आदेश न दिया जाए, जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उसे इन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(3) उपयुक्त सरकार नियमों द्वारा उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
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