The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 12अध्याय IV · Notification and Acquisition
धारा 12 · भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण और सर्वेक्षण करने के लिए अधिकारियों की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
उपयुक्त सरकार को अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमा निर्धारित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, इस संबंध में ऐसी सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेषतः अधिकृत किसी भी अधिकारी और उसके सेवकों एवं कामगारों के लिए यह वैध होगा कि—
(क) ऐसे इलाके में किसी भी भूमि पर प्रवेश करना, उसका सर्वेक्षण करना और उसका स्तर मापना;
(ख) उपमृदा में खुदाई या छेद करना;
(ग) यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना कि क्या भूमि ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त है;
(घ) अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमाओं और उस पर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य (यदि कोई हो) की इच्छित रेखा निर्धारित करना; और
(ई) ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को चिह्न लगाकर और खाइयाँ खोदकर चिह्नित करना और जहाँ अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और स्तरों को नहीं लिया जा सकता है तथा सीमाओं और रेखाओं को चिह्नित नहीं किया जा सकता है, वहाँ किसी भी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भी हिस्से को काटना और साफ करना;
बशर्ते कि भूमि के संबंध में खंड (क) से (ङ) के अंतर्गत कोई भी कार्य भूमि के स्वामी की अनुपस्थिति में या स्वामी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं किया जाएगा:
इसके अलावा, पहले परंतुक के तहत निर्दिष्ट कार्य स्वामी की अनुपस्थिति में भी किए जा सकते हैं, यदि स्वामी को ऐसे सर्वेक्षण से कम से कम साठ दिन पहले सूचना देकर सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित होने का उचित अवसर प्रदान किया गया हो।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन में या किसी आवासीय मकान से जुड़े किसी भी संलग्न प्रांगण या बगीचे में (उसके अधिवासी की सहमति के बिना) प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि वह ऐसा करने के अपने इरादे की लिखित सूचना कम से कम सात दिन पहले न दे दे।
(क) ऐसे इलाके में किसी भी भूमि पर प्रवेश करना, उसका सर्वेक्षण करना और उसका स्तर मापना;
(ख) उपमृदा में खुदाई या छेद करना;
(ग) यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना कि क्या भूमि ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त है;
(घ) अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमाओं और उस पर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य (यदि कोई हो) की इच्छित रेखा निर्धारित करना; और
(ई) ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को चिह्न लगाकर और खाइयाँ खोदकर चिह्नित करना और जहाँ अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और स्तरों को नहीं लिया जा सकता है तथा सीमाओं और रेखाओं को चिह्नित नहीं किया जा सकता है, वहाँ किसी भी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भी हिस्से को काटना और साफ करना;
बशर्ते कि भूमि के संबंध में खंड (क) से (ङ) के अंतर्गत कोई भी कार्य भूमि के स्वामी की अनुपस्थिति में या स्वामी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं किया जाएगा:
इसके अलावा, पहले परंतुक के तहत निर्दिष्ट कार्य स्वामी की अनुपस्थिति में भी किए जा सकते हैं, यदि स्वामी को ऐसे सर्वेक्षण से कम से कम साठ दिन पहले सूचना देकर सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित होने का उचित अवसर प्रदान किया गया हो।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन में या किसी आवासीय मकान से जुड़े किसी भी संलग्न प्रांगण या बगीचे में (उसके अधिवासी की सहमति के बिना) प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि वह ऐसा करने के अपने इरादे की लिखित सूचना कम से कम सात दिन पहले न दे दे।
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