The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 31अध्याय V · Rehabilitation and Resettlement Award
धारा 31 · कलेक्टर द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कलेक्टर द्वितीय अनुसूची में दिए गए अधिकारों के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार पारित करेगा।
(2) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार में निम्नलिखित सभी बातें शामिल होंगी, अर्थात्:---
(क) परिवार को देय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन राशि;
(ख) उस व्यक्ति का बैंक खाता क्रमांक जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जानी है;
(ग) विस्थापित परिवारों के मामले में, मकान के स्थल और आवंटित किए जाने वाले मकान का विवरण;
(घ) विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि का विवरण;
(ई) विस्थापित परिवारों के मामले में एकमुश्त निर्वाह भत्ता और परिवहन भत्ता का विवरण;
(f) पशुशाला और छोटी दुकानों के भुगतान का विवरण;
(जी) कारीगरों और छोटे व्यापारियों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि का विवरण;
(h) प्रभावित परिवारों के सदस्यों को अनिवार्य रोजगार का विवरण प्रदान किया जाना;
(i) इसमें शामिल हो सकने वाले किसी भी मछली पकड़ने के अधिकार का विवरण;
(j) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य हकदारियों का विवरण;
(k) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधानों का विवरण:
बशर्ते कि यदि खंड (क) से (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई भी मामला किसी प्रभावित परिवार पर लागू नहीं होता है तो उसे "लागू नहीं" के रूप में दर्शाया जाएगा:
इसके अलावा, उपयुक्त सरकार मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्रभावित परिवारों को देय पुनर्वास और पुनर्स्थापन राशि की दर को अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकती है।
राज्य संशोधन
आंध्र प्रदेश
मूल अधिनियम में धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:--
31ए. राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान:--- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब भी धारा 10ए में अधिसूचित किसी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो, तो राज्य सरकार पुनर्वास के बदले नियमों में निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए सक्षम होगी।
बशर्ते कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बदले में निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान प्रभावित परिवारों के लिए असामान्य रूप से प्रतिकूल नहीं होगा।
[आंध्र प्रदेश अधिनियम 22, 2018, धारा 7 (1-1-2014 से प्रभावी )]
महाराष्ट्र
मूल अधिनियम की धारा 31 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:---
31ए. राज्य सरकार द्वारा अपनी रेखीय परियोजनाओं के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान।-- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि जब भी सौ एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जाना हो या जब भी धारा 10 की उपधारा (4) के परंतुक में संदर्भित रेखीय प्रकृति की परियोजनाओं के मामले में पुनर्वास और पुनर्स्थापन लागत के रूप में भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो, तो वह प्रभावित परिवारों को धारा 27 के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि के पचास प्रतिशत के बराबर एकमुश्त राशि का भुगतान करे।
[महाराष्ट्र अधिनियम 37, 2018, धारा 6 (26-4-2018) के अनुसार ]
(2) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार में निम्नलिखित सभी बातें शामिल होंगी, अर्थात्:---
(क) परिवार को देय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन राशि;
(ख) उस व्यक्ति का बैंक खाता क्रमांक जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जानी है;
(ग) विस्थापित परिवारों के मामले में, मकान के स्थल और आवंटित किए जाने वाले मकान का विवरण;
(घ) विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि का विवरण;
(ई) विस्थापित परिवारों के मामले में एकमुश्त निर्वाह भत्ता और परिवहन भत्ता का विवरण;
(f) पशुशाला और छोटी दुकानों के भुगतान का विवरण;
(जी) कारीगरों और छोटे व्यापारियों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि का विवरण;
(h) प्रभावित परिवारों के सदस्यों को अनिवार्य रोजगार का विवरण प्रदान किया जाना;
(i) इसमें शामिल हो सकने वाले किसी भी मछली पकड़ने के अधिकार का विवरण;
(j) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य हकदारियों का विवरण;
(k) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधानों का विवरण:
बशर्ते कि यदि खंड (क) से (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई भी मामला किसी प्रभावित परिवार पर लागू नहीं होता है तो उसे "लागू नहीं" के रूप में दर्शाया जाएगा:
इसके अलावा, उपयुक्त सरकार मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्रभावित परिवारों को देय पुनर्वास और पुनर्स्थापन राशि की दर को अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकती है।
राज्य संशोधन
आंध्र प्रदेश
मूल अधिनियम में धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:--
31ए. राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान:--- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब भी धारा 10ए में अधिसूचित किसी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो, तो राज्य सरकार पुनर्वास के बदले नियमों में निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए सक्षम होगी।
बशर्ते कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बदले में निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान प्रभावित परिवारों के लिए असामान्य रूप से प्रतिकूल नहीं होगा।
[आंध्र प्रदेश अधिनियम 22, 2018, धारा 7 (1-1-2014 से प्रभावी )]
महाराष्ट्र
मूल अधिनियम की धारा 31 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:---
31ए. राज्य सरकार द्वारा अपनी रेखीय परियोजनाओं के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान।-- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि जब भी सौ एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जाना हो या जब भी धारा 10 की उपधारा (4) के परंतुक में संदर्भित रेखीय प्रकृति की परियोजनाओं के मामले में पुनर्वास और पुनर्स्थापन लागत के रूप में भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो, तो वह प्रभावित परिवारों को धारा 27 के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि के पचास प्रतिशत के बराबर एकमुश्त राशि का भुगतान करे।
[महाराष्ट्र अधिनियम 37, 2018, धारा 6 (26-4-2018) के अनुसार ]
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