The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 78अध्याय X · Payment
धारा 78 · ऐसे व्यक्ति की भूमि के संबंध में जमा की गई धनराशि का निवेश जो भूमि हस्तांतरण करने में असमर्थ है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन संबंधित प्राधिकारी के पास कोई धन जमा किया जाता है और यह प्रतीत होता है कि जिस भूमि के संबंध में वह धन आवंटित किया गया था, वह किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे उस भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था, तो संबंधित प्राधिकारी—
(क) यह आदेश देना कि धन का निवेश अन्य भूमियों की खरीद में किया जाए, जो उसी स्वामित्व और शर्तों के अंतर्गत हों, जिस भूमि के संबंध में ऐसा धन जमा किया गया था; या
(ख) यदि ऐसी खरीद तत्काल नहीं की जा सकती है, तो संबंधित प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाली अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद सरकार में की जाएगी।
और ऐसे निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय का भुगतान उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करने का निर्देश दिया जाएगा जो उस समय उक्त भूमि पर कब्जा रखने के हकदार होते, और ऐसी धनराशि तब तक जमा और निवेशित रहेगी जब तक कि उसका उपयोग न किया जाए।
(i) उपर्युक्त अन्य भूमियों की खरीद में; या
(ii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान करने में, जो इसके पूर्णतः हकदार हो जाते हैं।
(2) इस धारा के अंतर्गत आने वाले धन के सभी मामलों में, संबंधित प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित मामलों की लागत, जिसमें सभी उचित प्रभार और व्यय शामिल हैं, का भुगतान करने का आदेश देगा, अर्थात्:--
(क) उपर्युक्त निवेशों की लागत;
(ख) उन प्रतिभूतियों पर ब्याज या अन्य आय के भुगतान के आदेशों की लागत, जिन पर इस प्रकार की धनराशि का निवेश किया गया है, और संबंधित प्राधिकरण से ऐसी धनराशि के मूलधन के भुगतान की लागत, और उससे संबंधित सभी कार्यवाही की लागत, सिवाय उन कार्यवाही के जो प्रतिकूल दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी के कारण हो सकती हैं।
(क) यह आदेश देना कि धन का निवेश अन्य भूमियों की खरीद में किया जाए, जो उसी स्वामित्व और शर्तों के अंतर्गत हों, जिस भूमि के संबंध में ऐसा धन जमा किया गया था; या
(ख) यदि ऐसी खरीद तत्काल नहीं की जा सकती है, तो संबंधित प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाली अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद सरकार में की जाएगी।
और ऐसे निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय का भुगतान उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करने का निर्देश दिया जाएगा जो उस समय उक्त भूमि पर कब्जा रखने के हकदार होते, और ऐसी धनराशि तब तक जमा और निवेशित रहेगी जब तक कि उसका उपयोग न किया जाए।
(i) उपर्युक्त अन्य भूमियों की खरीद में; या
(ii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान करने में, जो इसके पूर्णतः हकदार हो जाते हैं।
(2) इस धारा के अंतर्गत आने वाले धन के सभी मामलों में, संबंधित प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित मामलों की लागत, जिसमें सभी उचित प्रभार और व्यय शामिल हैं, का भुगतान करने का आदेश देगा, अर्थात्:--
(क) उपर्युक्त निवेशों की लागत;
(ख) उन प्रतिभूतियों पर ब्याज या अन्य आय के भुगतान के आदेशों की लागत, जिन पर इस प्रकार की धनराशि का निवेश किया गया है, और संबंधित प्राधिकरण से ऐसी धनराशि के मूलधन के भुगतान की लागत, और उससे संबंधित सभी कार्यवाही की लागत, सिवाय उन कार्यवाही के जो प्रतिकूल दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी के कारण हो सकती हैं।
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