The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 28अध्याय IV · Notification and Acquisition
धारा 28 · पुरस्कार का निर्धारण करते समय कलेक्टर द्वारा विचार किए जाने वाले मापदंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय कलेक्टर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—
सर्वप्रथम , धारा 26 के अंतर्गत निर्धारित बाजार मूल्य और प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के अनुसार पुरस्कार राशि;
दूसरे , कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय उस पर मौजूद किसी भी खड़ी फसल और वृक्षों को लेने के कारण संबंधित व्यक्ति को हुई क्षति;
तीसरा , कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय, संबंधित व्यक्ति को उसकी अन्य भूमि से ऐसी भूमि को अलग करने के कारण हुई क्षति (यदि कोई हो);
चौथा , कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय, अधिग्रहण के कारण संबंधित व्यक्ति को हुई क्षति (यदि कोई हो), जो उसकी अन्य चल या अचल संपत्ति या उसकी आय को किसी अन्य तरीके से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है;
पांचवीं बात यह है कि कलेक्टर द्वारा भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, यदि संबंधित व्यक्ति को अपना निवास स्थान या व्यवसाय स्थल बदलने के लिए विवश किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन से संबंधित उचित व्यय (यदि कोई हो) वहन करना होगा;
छठवीं बात , धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के समय और कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय के बीच भूमि के लाभ में वास्तविक रूप से हुई कमी से होने वाली क्षति (यदि कोई हो); और
सातवां , कोई अन्य आधार जो निष्पक्षता, न्याय और प्रभावित परिवारों के हित में हो।
सर्वप्रथम , धारा 26 के अंतर्गत निर्धारित बाजार मूल्य और प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के अनुसार पुरस्कार राशि;
दूसरे , कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय उस पर मौजूद किसी भी खड़ी फसल और वृक्षों को लेने के कारण संबंधित व्यक्ति को हुई क्षति;
तीसरा , कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय, संबंधित व्यक्ति को उसकी अन्य भूमि से ऐसी भूमि को अलग करने के कारण हुई क्षति (यदि कोई हो);
चौथा , कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय, अधिग्रहण के कारण संबंधित व्यक्ति को हुई क्षति (यदि कोई हो), जो उसकी अन्य चल या अचल संपत्ति या उसकी आय को किसी अन्य तरीके से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है;
पांचवीं बात यह है कि कलेक्टर द्वारा भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, यदि संबंधित व्यक्ति को अपना निवास स्थान या व्यवसाय स्थल बदलने के लिए विवश किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन से संबंधित उचित व्यय (यदि कोई हो) वहन करना होगा;
छठवीं बात , धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के समय और कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय के बीच भूमि के लाभ में वास्तविक रूप से हुई कमी से होने वाली क्षति (यदि कोई हो); और
सातवां , कोई अन्य आधार जो निष्पक्षता, न्याय और प्रभावित परिवारों के हित में हो।
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