The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 8अध्याय II · B.--appraisal of Social Impact Assessment Report by an Expert Group
धारा 8 · उपयुक्त सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों और सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की जांच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि—
(क) प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए एक वैध और वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य है जिसके लिए चिन्हित भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट संभावित लाभ और सार्वजनिक उद्देश्य, सामाजिक प्रभाव आकलन द्वारा निर्धारित सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव से अधिक होंगे;
(ग) परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र का ही अधिग्रहण प्रस्तावित है;
(घ) इस क्षेत्र में ऐसी कोई अनुपयोगित भूमि नहीं है जिसे पहले अधिग्रहित किया गया हो;
(ई) यदि कोई भूमि पहले अधिग्रहित की गई हो और अनुपयोगी रही हो, तो उसका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाए और इस संबंध में सिफारिशें की जाएं।
(2) उपयुक्त सरकार कलेक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, और सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच करेगी और सभी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, अधिग्रहण के लिए ऐसे क्षेत्र की सिफारिश करेगी जिससे लोगों का न्यूनतम विस्थापन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी में न्यूनतम व्यवधान और प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव सुनिश्चित हो सके।
(3) उपयुक्त सरकार का निर्णय पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम, जैसा भी मामला हो, तथा जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रभावित क्षेत्रों में निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा तथा उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
बशर्ते कि जहां धारा 2 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो, वहां उपयुक्त सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि धारा 2 की उपधारा (2) के परंतुक के तहत आवश्यक प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति निर्धारित तरीके से प्राप्त की गई है या नहीं।
(क) प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए एक वैध और वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य है जिसके लिए चिन्हित भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट संभावित लाभ और सार्वजनिक उद्देश्य, सामाजिक प्रभाव आकलन द्वारा निर्धारित सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव से अधिक होंगे;
(ग) परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र का ही अधिग्रहण प्रस्तावित है;
(घ) इस क्षेत्र में ऐसी कोई अनुपयोगित भूमि नहीं है जिसे पहले अधिग्रहित किया गया हो;
(ई) यदि कोई भूमि पहले अधिग्रहित की गई हो और अनुपयोगी रही हो, तो उसका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाए और इस संबंध में सिफारिशें की जाएं।
(2) उपयुक्त सरकार कलेक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, और सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच करेगी और सभी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, अधिग्रहण के लिए ऐसे क्षेत्र की सिफारिश करेगी जिससे लोगों का न्यूनतम विस्थापन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी में न्यूनतम व्यवधान और प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव सुनिश्चित हो सके।
(3) उपयुक्त सरकार का निर्णय पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम, जैसा भी मामला हो, तथा जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रभावित क्षेत्रों में निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा तथा उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
बशर्ते कि जहां धारा 2 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो, वहां उपयुक्त सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि धारा 2 की उपधारा (2) के परंतुक के तहत आवश्यक प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति निर्धारित तरीके से प्राप्त की गई है या नहीं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
