IVC Act 9अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 9 · परिषद की बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जैसा परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
(2) परिषद की बैठक में कार्य संचालन के लिए आवश्यक कोरम नौ होगा।
(3) अध्यक्ष उपस्थित होने पर परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(4) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, परिषद की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।
(5) मतों की बराबरी की स्थिति में राष्ट्रपति को निर्णायक मत प्राप्त होगा।
(6) उपधारा (1) से (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, परिषद अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) परिषद की बैठक में कार्य संचालन के लिए आवश्यक कोरम नौ होगा।
(3) अध्यक्ष उपस्थित होने पर परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(4) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, परिषद की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।
(5) मतों की बराबरी की स्थिति में राष्ट्रपति को निर्णायक मत प्राप्त होगा।
(6) उपधारा (1) से (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, परिषद अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
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