IVC Act 63अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 63 · जांच आयोग की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी केंद्र सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद इस अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार तीन व्यक्तियों की एक जांच आयोग नियुक्त कर सकती है, जिनमें से दो को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा और एक परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और उस आयोग को वह मामला सौंप सकती है जिस पर जांच की जानी है।
(2) आयोग संक्षिप्त रूप से जांच करेगा और केंद्र सरकार को उन मामलों पर रिपोर्ट देगा जो उसे सौंपे गए हैं, साथ ही ऐसे उपाय भी बताएगा, यदि कोई हो, जिनकी आयोग सिफारिश करना चाहे।
(3) केंद्र सरकार रिपोर्ट स्वीकार कर सकती है या संशोधन या पुनर्विचार के लिए उसे आयोग को वापस भेज सकती है।
(4) रिपोर्ट को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के बाद, केंद्र सरकार परिषद को आदेश दे सकती है कि वह आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुशंसित उपायों को अपनाए और यदि परिषद निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसी कार्रवाई कर सकती है।
(5) जब भी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि राज्य पशु चिकित्सा परिषद इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार राज्य पशु चिकित्सा परिषद के संबंध में भी इसी प्रकार की जांच आयोग नियुक्त कर सकती है, जो इसी प्रकार जांच करे और उपधारा (3) और (4) में निर्दिष्ट आदेश पारित करे या ऐसी कार्रवाई करे।
(2) आयोग संक्षिप्त रूप से जांच करेगा और केंद्र सरकार को उन मामलों पर रिपोर्ट देगा जो उसे सौंपे गए हैं, साथ ही ऐसे उपाय भी बताएगा, यदि कोई हो, जिनकी आयोग सिफारिश करना चाहे।
(3) केंद्र सरकार रिपोर्ट स्वीकार कर सकती है या संशोधन या पुनर्विचार के लिए उसे आयोग को वापस भेज सकती है।
(4) रिपोर्ट को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के बाद, केंद्र सरकार परिषद को आदेश दे सकती है कि वह आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुशंसित उपायों को अपनाए और यदि परिषद निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसी कार्रवाई कर सकती है।
(5) जब भी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि राज्य पशु चिकित्सा परिषद इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार राज्य पशु चिकित्सा परिषद के संबंध में भी इसी प्रकार की जांच आयोग नियुक्त कर सकती है, जो इसी प्रकार जांच करे और उपधारा (3) और (4) में निर्दिष्ट आदेश पारित करे या ऐसी कार्रवाई करे।
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