IVC Act 47अध्याय VII · Registration
धारा 47 · पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच-पड़ताल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने की नियत तिथि के बाद, पंजीकरण हेतु सभी आवेदन राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार को संबोधित किए जाएँगे तथा उनके साथ निर्धारित शुल्क, जो पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगा, संलग्न किया जाएगा।
(2) यदि ऐसे आवेदन पर राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार की राय है कि आवेदक राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है, तो वह आवेदक का नाम उसमें दर्ज करेगा:
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी राज्य के राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर से हटा दिया गया है, किसी अन्य राज्य के राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार नहीं होगा, सिवाय उस राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्वीकृति के, जिसके रजिस्टर से उसका नाम हटाया गया था।
(3) कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण आवेदन राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर राज्य पशु चिकित्सा परिषद में अपील कर सकता है।
(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य पशु चिकित्सा परिषद के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति, ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।
(5) इस धारा के अधीन राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर, राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(2) यदि ऐसे आवेदन पर राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार की राय है कि आवेदक राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है, तो वह आवेदक का नाम उसमें दर्ज करेगा:
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी राज्य के राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर से हटा दिया गया है, किसी अन्य राज्य के राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार नहीं होगा, सिवाय उस राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्वीकृति के, जिसके रजिस्टर से उसका नाम हटाया गया था।
(3) कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण आवेदन राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर राज्य पशु चिकित्सा परिषद में अपील कर सकता है।
(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य पशु चिकित्सा परिषद के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति, ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।
(5) इस धारा के अधीन राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर, राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।
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