IVC Act 15अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 15 · भारत में पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई पशु चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत में किसी भी पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदान की गई पशु चिकित्सा योग्यताएँ, जो प्रथम अनुसूची में शामिल हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यताएँ होंगी।
(2) भारत में कोई भी पशु चिकित्सा संस्थान जो प्रथम अनुसूची में शामिल न की गई पशु चिकित्सा योग्यता प्रदान करता है, ऐसी योग्यता को मान्यता दिलाने के लिए केंद्र सरकार से आवेदन कर सकता है और केंद्र सरकार, परिषद से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर ऐसी योग्यता को उसमें शामिल कर सकती है और ऐसी किसी भी अधिसूचना में यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि प्रथम अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी पशु चिकित्सा योग्यता के सामने एक प्रविष्टि की जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान की गई योग्यता को ही मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता माना जाएगा।
(2) भारत में कोई भी पशु चिकित्सा संस्थान जो प्रथम अनुसूची में शामिल न की गई पशु चिकित्सा योग्यता प्रदान करता है, ऐसी योग्यता को मान्यता दिलाने के लिए केंद्र सरकार से आवेदन कर सकता है और केंद्र सरकार, परिषद से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर ऐसी योग्यता को उसमें शामिल कर सकती है और ऐसी किसी भी अधिसूचना में यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि प्रथम अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी पशु चिकित्सा योग्यता के सामने एक प्रविष्टि की जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान की गई योग्यता को ही मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता माना जाएगा।
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