IVC Act 23अध्याय III · Indian Veterinary Practitioners Register
धारा 23 · भारतीय पशु चिकित्सकों का रजिस्टर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत बाद, विनियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से पशु चिकित्सकों का एक रजिस्टर बनाए रखने की व्यवस्था करेगी, जिसे भारतीय पशु चिकित्सक रजिस्टर के नाम से जाना जाएगा। इसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके पास मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यताएं हैं और जो उस समय उस राज्य के पशु चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हैं जिस पर यह अधिनियम लागू होता है।
(2) परिषद के सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों और परिषद द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा चिकित्सकों का रजिस्टर रखे और समय-समय पर रजिस्टर को संशोधित करे तथा उसे भारत के राजपत्र में या विनियमों द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करे।
(3) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा, और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रति द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।
(4) प्रत्येक राज्य पशु चिकित्सा परिषद प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के बाद यथाशीघ्र राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर की छह मुद्रित प्रतियां परिषद को उपलब्ध कराएगी और प्रत्येक राज्य पशु चिकित्सा परिषद समय-समय पर राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में किए गए सभी परिवर्धन और अन्य संशोधनों की सूचना परिषद को बिना विलंब के देगी।
(2) परिषद के सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों और परिषद द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा चिकित्सकों का रजिस्टर रखे और समय-समय पर रजिस्टर को संशोधित करे तथा उसे भारत के राजपत्र में या विनियमों द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करे।
(3) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा, और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रति द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।
(4) प्रत्येक राज्य पशु चिकित्सा परिषद प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के बाद यथाशीघ्र राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर की छह मुद्रित प्रतियां परिषद को उपलब्ध कराएगी और प्रत्येक राज्य पशु चिकित्सा परिषद समय-समय पर राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में किए गए सभी परिवर्धन और अन्य संशोधनों की सूचना परिषद को बिना विलंब के देगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
