IVC Act 21अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 21 · मान्यता वापस लेना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब समिति या आगंतुक की रिपोर्ट पर परिषद को यह प्रतीत होता है--
(क) किसी पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों से अपेक्षित अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाएं या अपेक्षित दक्षता इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप नहीं हैं या उनके द्वारा अपेक्षित मानकों से कम हैं, या
(ख) कि ऐसे पशु चिकित्सा संस्थान या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्थान में उपलब्ध कराए गए कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
परिषद इस संबंध में केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी।
(2) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार इसे उस राज्य की राज्य सरकार को भेज सकती है जिसमें पशु चिकित्सा संस्थान स्थित है और राज्य सरकार इसे अपनी इच्छानुसार टिप्पणियों के साथ पशु चिकित्सा संस्थान को अग्रेषित करेगी, साथ ही उस अवधि की सूचना भी देगी जिसके भीतर वह संस्थान राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है।
(3) स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, या यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी।
(4) केंद्र सरकार, ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उक्त पशु चिकित्सा योग्यता के समक्ष उपयुक्त अनुसूची में एक प्रविष्टि की जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान किया गया हो, या यदि उक्त पशु चिकित्सा योग्यता किसी पशु चिकित्सा संस्थान से संबद्ध किसी निर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्थान के छात्रों को प्रदान की जाती है, तो यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान किया गया हो, या जैसा भी मामला हो, उक्त पशु चिकित्सा योग्यता किसी पशु चिकित्सा संस्थान से संबद्ध किसी निर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान किया गया हो:
बशर्ते कि ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्र सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से परामर्श कर सकती है।
(क) किसी पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों से अपेक्षित अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाएं या अपेक्षित दक्षता इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप नहीं हैं या उनके द्वारा अपेक्षित मानकों से कम हैं, या
(ख) कि ऐसे पशु चिकित्सा संस्थान या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्थान में उपलब्ध कराए गए कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
परिषद इस संबंध में केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी।
(2) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार इसे उस राज्य की राज्य सरकार को भेज सकती है जिसमें पशु चिकित्सा संस्थान स्थित है और राज्य सरकार इसे अपनी इच्छानुसार टिप्पणियों के साथ पशु चिकित्सा संस्थान को अग्रेषित करेगी, साथ ही उस अवधि की सूचना भी देगी जिसके भीतर वह संस्थान राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है।
(3) स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, या यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी।
(4) केंद्र सरकार, ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उक्त पशु चिकित्सा योग्यता के समक्ष उपयुक्त अनुसूची में एक प्रविष्टि की जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान किया गया हो, या यदि उक्त पशु चिकित्सा योग्यता किसी पशु चिकित्सा संस्थान से संबद्ध किसी निर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्थान के छात्रों को प्रदान की जाती है, तो यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान किया गया हो, या जैसा भी मामला हो, उक्त पशु चिकित्सा योग्यता किसी पशु चिकित्सा संस्थान से संबद्ध किसी निर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान किया गया हो:
बशर्ते कि ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्र सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से परामर्श कर सकती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
