IVC Act 19अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 19 · पशु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण और परीक्षाएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 12 के अधीन गठित समिति, परिषद द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम के अधीन रहते हुए, किसी पशु चिकित्सा संस्थान या किसी महाविद्यालय या अन्य संस्थान का निरीक्षण करने के लिए, जहाँ पशु चिकित्सा शिक्षा दी जाती है, या किसी पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए, केंद्र सरकार को उस पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त पशु चिकित्सा योग्यता की मान्यता की अनुशंसा करने के उद्देश्य से, उतने पशु चिकित्सा निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, जितने वह आवश्यक समझे।
(2) पशु चिकित्सा निरीक्षक किसी भी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता पर समिति को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा शिक्षा देने के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाएं शामिल हैं, या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता पर, जिसमें वे भाग लेते हैं।
(3) समिति ऐसी किसी भी रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित पशु चिकित्सा संस्थान को भेजेगी और उक्त संस्थान की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, तो उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को भी भेजेगी।
(2) पशु चिकित्सा निरीक्षक किसी भी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता पर समिति को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा शिक्षा देने के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाएं शामिल हैं, या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता पर, जिसमें वे भाग लेते हैं।
(3) समिति ऐसी किसी भी रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित पशु चिकित्सा संस्थान को भेजेगी और उक्त संस्थान की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, तो उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को भी भेजेगी।
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