IVC Act 48अध्याय VII · Registration
धारा 48 · नवीनीकरण शुल्क।
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(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में नाम बनाए रखने के लिए, राज्य पशु चिकित्सा परिषद को प्रत्येक पांच वर्ष में पंद्रह रुपये से अधिक का नवीकरण शुल्क, जैसा कि निर्धारित किया जाए, अदा किया जाएगा और जहां ऐसा निर्देश दिया गया है, वहां नवीकरण शुल्क उस वर्ष के 1 अप्रैल से पहले अदा किया जाना चाहिए जिससे यह संबंधित है।
(2) यदि उक्त अवधि के भीतर नवीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार डिफ़ॉल्टर का नाम राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर से हटा देगा:
बशर्ते कि इस प्रकार हटाए गए नाम को निर्धारित तरीके से नवीकरण शुल्क के भुगतान पर उक्त रजिस्टर में बहाल किया जा सकता है।
(3) नवीकरण शुल्क के भुगतान पर, राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार नवीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाण पत्र पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाण होगा।
(2) यदि उक्त अवधि के भीतर नवीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार डिफ़ॉल्टर का नाम राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर से हटा देगा:
बशर्ते कि इस प्रकार हटाए गए नाम को निर्धारित तरीके से नवीकरण शुल्क के भुगतान पर उक्त रजिस्टर में बहाल किया जा सकता है।
(3) नवीकरण शुल्क के भुगतान पर, राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार नवीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाण पत्र पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाण होगा।
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