IVC Act 16अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 16 · उन देशों के पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई पशु चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता जिनके साथ पारस्परिकता योजना लागू है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत के बाहर पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई पशु चिकित्सा योग्यताएँ, जो द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यताएँ होंगी।
(2) परिषद भारत के बाहर किसी भी देश में स्थित उस प्राधिकरण के साथ बातचीत कर सकती है जिसे उस देश के कानून द्वारा पशु चिकित्सकों का रजिस्टर रखने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि पशु चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता के लिए पारस्परिकता योजना बनाई जा सके, और ऐसी किसी योजना के अनुसरण में, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि उसमें परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता को शामिल किया जा सके, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि द्वितीय अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी पशु चिकित्सा योग्यता के सामने एक प्रविष्टि की जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान किया गया हो।
(3) केंद्र सरकार, परिषद से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है, जिसमें यह निर्देश दिया जा सकता है कि किसी पशु चिकित्सा योग्यता के संबंध में उसमें एक प्रविष्टि की जाए, जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान किया गया हो।
(4) यदि परिषद ने किसी पशु चिकित्सा योग्यता की सिफारिश करने से इनकार कर दिया है जिसे उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता के लिए प्रस्तावित किया गया है और प्राधिकरण इस संबंध में केंद्र सरकार से आवेदन करता है, तो केंद्र सरकार, ऐसे आवेदन पर विचार करने के बाद और परिषद से ऐसे इनकार के कारणों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि ऐसी योग्यता को उसमें शामिल किया जा सके और उप-धारा (2) के प्रावधान ऐसी अधिसूचना पर लागू होंगे।
(2) परिषद भारत के बाहर किसी भी देश में स्थित उस प्राधिकरण के साथ बातचीत कर सकती है जिसे उस देश के कानून द्वारा पशु चिकित्सकों का रजिस्टर रखने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि पशु चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता के लिए पारस्परिकता योजना बनाई जा सके, और ऐसी किसी योजना के अनुसरण में, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि उसमें परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता को शामिल किया जा सके, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि द्वितीय अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी पशु चिकित्सा योग्यता के सामने एक प्रविष्टि की जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान किया गया हो।
(3) केंद्र सरकार, परिषद से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है, जिसमें यह निर्देश दिया जा सकता है कि किसी पशु चिकित्सा योग्यता के संबंध में उसमें एक प्रविष्टि की जाए, जिसमें यह घोषित किया जाए कि यह एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तभी होगी जब इसे एक निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान किया गया हो।
(4) यदि परिषद ने किसी पशु चिकित्सा योग्यता की सिफारिश करने से इनकार कर दिया है जिसे उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता के लिए प्रस्तावित किया गया है और प्राधिकरण इस संबंध में केंद्र सरकार से आवेदन करता है, तो केंद्र सरकार, ऐसे आवेदन पर विचार करने के बाद और परिषद से ऐसे इनकार के कारणों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि ऐसी योग्यता को उसमें शामिल किया जा सके और उप-धारा (2) के प्रावधान ऐसी अधिसूचना पर लागू होंगे।
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