IVC Act 32अध्याय VI · State Veterinary Councils
धारा 32 · राज्य पशु चिकित्सा परिषदों की स्थापना और संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 33 के तहत किए गए समझौते के अनुसार संयुक्त राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना को छोड़कर, राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना करेगी, अर्थात्:--
(क) राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत पशु चिकित्सकों द्वारा अपने बीच से चुने गए चार सदस्य;
(ख) राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख, यदि कोई हों, पदेन ;
(ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन सदस्य;
(घ) राज्य के पशु चिकित्सा सेवा निदेशक (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए), पदेन ;
(ई) यदि कोई हो, तो राज्य पशु चिकित्सा संघ द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किया जाएगा;
(f) राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार, पदेन।
(2) राज्य सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में मनोनीत या निर्वाचित व्यक्तियों के नाम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।
(3) कोई व्यक्ति राज्य पशु चिकित्सा परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन या चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता न हो।
(क) राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत पशु चिकित्सकों द्वारा अपने बीच से चुने गए चार सदस्य;
(ख) राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख, यदि कोई हों, पदेन ;
(ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन सदस्य;
(घ) राज्य के पशु चिकित्सा सेवा निदेशक (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए), पदेन ;
(ई) यदि कोई हो, तो राज्य पशु चिकित्सा संघ द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किया जाएगा;
(f) राज्य पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार, पदेन।
(2) राज्य सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में मनोनीत या निर्वाचित व्यक्तियों के नाम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।
(3) कोई व्यक्ति राज्य पशु चिकित्सा परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन या चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता न हो।
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