IVC Act 6अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 6 · सदस्यता की समाप्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी सदस्य को अपना पद खाली मान लिया जाएगा--
(क) यदि वह परिषद की राय में पर्याप्त उचित कारण के बिना परिषद की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है;
(ख) यदि वह उस पद पर नहीं रहता है जिसके लिए उसे मनोनीत किया गया है;
(ग) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (जी) के अधीन निर्वाचित सदस्य के मामले में, यदि वह रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति नहीं रह जाता है;
(घ) यदि उसे नैतिक पतन से संबंधित और कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया हो;
(ई) यदि वह दिवालिया घोषित व्यक्ति है और उसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है;
(f) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्ति होने पर राष्ट्रपति ऐसी रिक्ति की सूचना तुरंत केंद्र सरकार को देंगे और उसके बाद वह सरकार धारा 7 के परंतुक के अधीन रहते हुए ऐसी रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
(क) यदि वह परिषद की राय में पर्याप्त उचित कारण के बिना परिषद की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है;
(ख) यदि वह उस पद पर नहीं रहता है जिसके लिए उसे मनोनीत किया गया है;
(ग) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (जी) के अधीन निर्वाचित सदस्य के मामले में, यदि वह रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति नहीं रह जाता है;
(घ) यदि उसे नैतिक पतन से संबंधित और कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया हो;
(ई) यदि वह दिवालिया घोषित व्यक्ति है और उसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है;
(f) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्ति होने पर राष्ट्रपति ऐसी रिक्ति की सूचना तुरंत केंद्र सरकार को देंगे और उसके बाद वह सरकार धारा 7 के परंतुक के अधीन रहते हुए ऐसी रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
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