IVC Act 20अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 20 · आगंतुकों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद किसी पशु चिकित्सा संस्थान या किसी महाविद्यालय या अन्य संस्थान का निरीक्षण करने के लिए, जहाँ पशु चिकित्सा शिक्षा दी जाती है, या किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए, जितने आगंतुकों को आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।
(2) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सदस्य हो या न हो, इस धारा के अधीन आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु धारा 19 के अधीन किसी निरीक्षण या परीक्षा के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उसी निरीक्षण या परीक्षा के लिए आगंतुक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(3) आगंतुक किसी भी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा शिक्षा देने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाएं शामिल हैं, या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता के बारे में जिसमें वे भाग लेते हैं।
(4) आगंतुक की रिपोर्ट को गोपनीय माना जाएगा, जब तक कि किसी विशेष मामले में राष्ट्रपति अन्यथा निर्देश न दें:
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार को आगंतुक की रिपोर्ट की प्रति की आवश्यकता हो, तो परिषद उसे उपलब्ध कराएगी।
(2) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सदस्य हो या न हो, इस धारा के अधीन आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु धारा 19 के अधीन किसी निरीक्षण या परीक्षा के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उसी निरीक्षण या परीक्षा के लिए आगंतुक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(3) आगंतुक किसी भी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा शिक्षा देने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाएं शामिल हैं, या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता के बारे में जिसमें वे भाग लेते हैं।
(4) आगंतुक की रिपोर्ट को गोपनीय माना जाएगा, जब तक कि किसी विशेष मामले में राष्ट्रपति अन्यथा निर्देश न दें:
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार को आगंतुक की रिपोर्ट की प्रति की आवश्यकता हो, तो परिषद उसे उपलब्ध कराएगी।
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