IVC Act 11अध्याय II · Indian Veterinary Council
धारा 11 · सचिव और अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एक सचिव नियुक्त कर सकती है (जो कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा, जब तक कि परिषद किसी अन्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त न कर दे) और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।
(2) परिषद द्वारा नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(3) परिषद के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
(4) परिषद के सभी आदेश और निर्णय तथा अन्य दस्तावेज सचिव या परिषद के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, जिसे परिषद द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया हो।
(2) परिषद द्वारा नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
(3) परिषद के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
(4) परिषद के सभी आदेश और निर्णय तथा अन्य दस्तावेज सचिव या परिषद के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, जिसे परिषद द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया हो।
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