IIIT Act 48अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 48 · नियमों, अधिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं को लागू करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, क़ानून, अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम, क़ानून, अध्यादेश या अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम, क़ानून, अध्यादेश या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए, तो नियम, क़ानून, अध्यादेश या अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम, क़ानून, अध्यादेश या अधिसूचना के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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