IIIT Act 41अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 41 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, पूर्व प्रकाशन के बाद, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) वह प्रपत्र एवं तरीका जिससे राज्य सरकार धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी;
(ख) संस्थान की स्थापना में पूंजी का निवेश प्रस्ताव तथा धारा 11 की उपधारा (7) के अंतर्गत संबंधित शेयर;
(ग) धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन समन्वय मंच के सदस्यों को देय यात्रा एवं अन्य भत्ते;
(घ) धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन समन्वय मंच की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) वह प्रपत्र एवं तरीका जिससे राज्य सरकार धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी;
(ख) संस्थान की स्थापना में पूंजी का निवेश प्रस्ताव तथा धारा 11 की उपधारा (7) के अंतर्गत संबंधित शेयर;
(ग) धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन समन्वय मंच के सदस्यों को देय यात्रा एवं अन्य भत्ते;
(घ) धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन समन्वय मंच की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
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