IIIT Act 40अध्याय V · Co-ordination Forum
धारा 40 · समन्वय मंच के कार्य और कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) समन्वय मंच सभी संस्थानों के प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुभव, विचारों और चिंताओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समन्वय मंच निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी नई संस्था को शामिल करने या किसी मौजूदा संस्था को अनुसूची से बाहर करने की सलाह देना;
(ख) संस्थानों के सामान्य हित के ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना जो किसी संस्थान द्वारा इसे संदर्भित किए जा सकते हैं;
(ग) संस्थानों के कामकाज में आवश्यक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना;
(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लाभ के लिए अनुसंधान सहित छात्रवृत्तियों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना; और
(ई) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना:
बशर्ते कि इस खंड में कोई भी बात प्रत्येक संस्थान के बोर्ड या सीनेट या अन्य अधिकारियों को कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कार्यों को कम नहीं करेगी।
(3) समन्वय मंच के अध्यक्ष सामान्यतः समन्वय मंच की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में भारत सरकार के सचिव, जो केंद्र सरकार के तकनीकी शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग के प्रभारी हैं, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
(4) समन्वय मंच की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी, या जब भी समन्वय मंच के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए, और अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समन्वय मंच निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी नई संस्था को शामिल करने या किसी मौजूदा संस्था को अनुसूची से बाहर करने की सलाह देना;
(ख) संस्थानों के सामान्य हित के ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना जो किसी संस्थान द्वारा इसे संदर्भित किए जा सकते हैं;
(ग) संस्थानों के कामकाज में आवश्यक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना;
(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लाभ के लिए अनुसंधान सहित छात्रवृत्तियों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना; और
(ई) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना:
बशर्ते कि इस खंड में कोई भी बात प्रत्येक संस्थान के बोर्ड या सीनेट या अन्य अधिकारियों को कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कार्यों को कम नहीं करेगी।
(3) समन्वय मंच के अध्यक्ष सामान्यतः समन्वय मंच की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में भारत सरकार के सचिव, जो केंद्र सरकार के तकनीकी शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग के प्रभारी हैं, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
(4) समन्वय मंच की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी, या जब भी समन्वय मंच के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए, और अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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