IIIT Act 39अध्याय V · Co-ordination Forum
धारा 39 · समन्वय मंच के सदस्यों के कार्यकाल और देय भत्ते।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (viii) में निर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल नामांकन की तिथि से तीन वर्ष होगा।
(2) किसी पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह सदस्य उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह सदस्य है।
(3) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (iii), (iv) और (vi) के अधीन समन्वय मंच के सदस्यों को मनोनीत करते समय, समन्वय मंच का अध्यक्ष, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक संस्थान से अधिकतम संभव प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
(4) समन्वय मंच के सदस्य समन्वय मंच या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा और ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) किसी पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह सदस्य उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह सदस्य है।
(3) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (iii), (iv) और (vi) के अधीन समन्वय मंच के सदस्यों को मनोनीत करते समय, समन्वय मंच का अध्यक्ष, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक संस्थान से अधिकतम संभव प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
(4) समन्वय मंच के सदस्य समन्वय मंच या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा और ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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