IIIT Act 18अध्याय III · Authorities of Indian Institutes of Information Technology Established in Public-private Partnership
धारा 18 · सीनेट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान की सीनेट में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:—
(क) संस्थान के निदेशक, जो सीनेट के पदेन अध्यक्ष होंगे;
(ख) सभी डीन, पदेन ;
(ग) संस्थान के सभी विभागों, संकायों या विद्यालयों के पदेन प्रमुख;
(घ) डीन या विभागाध्यक्षों के अलावा सभी पूर्णकालिक प्रोफेसर;
(ई) प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से या संस्थान की गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो संस्थान की सेवा में नहीं हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो;
(f) तीन व्यक्ति जो शिक्षण स्टाफ के सदस्य नहीं हैं, जिन्हें सीनेट द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए सह-विकल्पित किया गया है; और
(जी) संस्थान का रजिस्ट्रार, पदेन सचिव।
(2) खंड (ई) और (एफ) के अधीन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल मनोनीत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
(3) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह सदस्य उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह सदस्य है।
(क) संस्थान के निदेशक, जो सीनेट के पदेन अध्यक्ष होंगे;
(ख) सभी डीन, पदेन ;
(ग) संस्थान के सभी विभागों, संकायों या विद्यालयों के पदेन प्रमुख;
(घ) डीन या विभागाध्यक्षों के अलावा सभी पूर्णकालिक प्रोफेसर;
(ई) प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से या संस्थान की गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो संस्थान की सेवा में नहीं हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो;
(f) तीन व्यक्ति जो शिक्षण स्टाफ के सदस्य नहीं हैं, जिन्हें सीनेट द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए सह-विकल्पित किया गया है; और
(जी) संस्थान का रजिस्ट्रार, पदेन सचिव।
(2) खंड (ई) और (एफ) के अधीन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल मनोनीत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
(3) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह सदस्य उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह सदस्य है।
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