IIIT Act 10अध्याय II · The Institutes
धारा 10 · यह संस्थान एक स्वतंत्र कानूनी संस्था होगी जो गैर-लाभकारी होगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान एक गैर-लाभकारी कानूनी इकाई होगी और इस अधिनियम के तहत अपने संचालन के संबंध में सभी व्ययों को पूरा करने के बाद, ऐसे संस्थान के राजस्व में यदि कोई अधिशेष हो, तो उसका कोई भाग ऐसे संस्थान के विकास और वृद्धि या उसमें अनुसंधान करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया जाएगा।
(2) प्रत्येक संस्थान आत्मनिर्भरता, स्थिरता और संस्थान के भविष्य के विकास के लिए एक कोष बनाने हेतु धन जुटाने का प्रयास करेगा।
(2) प्रत्येक संस्थान आत्मनिर्भरता, स्थिरता और संस्थान के भविष्य के विकास के लिए एक कोष बनाने हेतु धन जुटाने का प्रयास करेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
