IIIT Act 26अध्याय IV · Accounts and Audit
धारा 26 · केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के तहत संस्थानों को अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संसद और संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में कानून द्वारा उचित विनियोजन करने के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संस्थान को धारा 11 के तहत उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि इस प्रकार से भुगतान कर सकती हैं।
(2) केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार प्रत्येक संस्थान को छात्रवृत्ति या फेलोशिप पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुदान प्रदान करेगी, जिसमें ऐसे संस्थान में नामांकित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति या फेलोशिप भी शामिल है।
(2) केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार प्रत्येक संस्थान को छात्रवृत्ति या फेलोशिप पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुदान प्रदान करेगी, जिसमें ऐसे संस्थान में नामांकित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति या फेलोशिप भी शामिल है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
