IIIT Act 23अध्याय III · Authorities of Indian Institutes of Information Technology Established in Public-private Partnership
धारा 23 · निदेशक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निदेशक संस्थान का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा और वह बोर्ड और सीनेट के निर्णयों के कार्यान्वयन और संस्थान के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।
(2) निदेशक की नियुक्ति आगंतुक द्वारा ऐसे सेवा नियमों और शर्तों पर की जाएगी जो क़ानूनों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(3) निदेशक की नियुक्ति एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—
(क) बोर्ड के अध्यक्ष, जो खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष होंगे;
(ख) बोर्ड द्वारा प्रख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और प्रबंधन विशेषज्ञों में से मनोनीत दो सदस्य;
(ग) जिस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में संस्थान स्थित है, उस राज्य सरकार का नामित व्यक्ति;
(घ) उद्योग भागीदारों में से किसी एक का नामित व्यक्ति बारी-बारी से;
(ई) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ब्यूरो के प्रमुख— पदेन सदस्य सचिव;
(4) निदेशक इस अधिनियम या क़ानूनों या अध्यादेशों के तहत सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा, या जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किया जा सकता है।
(5) निदेशक, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण को छोड़कर, निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
(6) निदेशक अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
(7) आगंतुक निदेशक को पद से हटा सकता है, जो—
(क) दिवालिया घोषित किया गया है; या
(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो आगंतुक की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे निदेशक के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो या इस प्रकार आचरण किया हो जिससे पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो:
बशर्ते कि निदेशक को बोर्ड द्वारा गठित जांच के बाद, आगंतुक द्वारा जारी आदेश के अलावा, पद से नहीं हटाया जाएगा, जिसमें निदेशक को आरोपों की जानकारी दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(8) निदेशक के पद के लिए कार्यकाल पूरा होने पर उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से छह माह की अवधि से पहले आरंभ करेगी और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी रिक्ति उत्पन्न होने से पहले पूरी की जाएगी।
(9) यदि कार्यकाल की समाप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से निदेशक का पद रिक्त हो जाता है, तो बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्ति के एक माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाएगी।
(2) निदेशक की नियुक्ति आगंतुक द्वारा ऐसे सेवा नियमों और शर्तों पर की जाएगी जो क़ानूनों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(3) निदेशक की नियुक्ति एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—
(क) बोर्ड के अध्यक्ष, जो खोज-सह-चयन समिति के अध्यक्ष होंगे;
(ख) बोर्ड द्वारा प्रख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और प्रबंधन विशेषज्ञों में से मनोनीत दो सदस्य;
(ग) जिस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में संस्थान स्थित है, उस राज्य सरकार का नामित व्यक्ति;
(घ) उद्योग भागीदारों में से किसी एक का नामित व्यक्ति बारी-बारी से;
(ई) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ब्यूरो के प्रमुख— पदेन सदस्य सचिव;
(4) निदेशक इस अधिनियम या क़ानूनों या अध्यादेशों के तहत सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा, या जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किया जा सकता है।
(5) निदेशक, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण को छोड़कर, निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
(6) निदेशक अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
(7) आगंतुक निदेशक को पद से हटा सकता है, जो—
(क) दिवालिया घोषित किया गया है; या
(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो आगंतुक की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे निदेशक के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो या इस प्रकार आचरण किया हो जिससे पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो:
बशर्ते कि निदेशक को बोर्ड द्वारा गठित जांच के बाद, आगंतुक द्वारा जारी आदेश के अलावा, पद से नहीं हटाया जाएगा, जिसमें निदेशक को आरोपों की जानकारी दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(8) निदेशक के पद के लिए कार्यकाल पूरा होने पर उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से छह माह की अवधि से पहले आरंभ करेगी और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी रिक्ति उत्पन्न होने से पहले पूरी की जाएगी।
(9) यदि कार्यकाल की समाप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से निदेशक का पद रिक्त हो जाता है, तो बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्ति के एक माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाएगी।
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