IIIT Act 31अध्याय IV · Accounts and Audit
धारा 31 · विधियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, क़ानून निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकता है, अर्थात्:—
(क) शिक्षण विभागों का गठन;
(ख) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;
(ग) संस्थान के अधिकारियों के कार्यकाल और नियुक्ति की विधि;
(घ) संस्थान के शिक्षकों की योग्यताएँ;
(ई) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति की विधि और सेवा की शर्तों का निर्धारण;
(f) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए समय-समय पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार पेंशन, बीमा और भविष्य निधि की स्थापना करना;
(जी) संस्थान के अधिकारियों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य;
(h) छात्रावासों और हॉस्टलों की स्थापना और रखरखाव;
(i) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों और हॉस्टलों में रहने के लिए शुल्क तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण;
(j) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते;
(k) बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण;
(l) बोर्ड, सीनेट या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में कोरम और उनके कामकाज के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और
(m) संस्थान के कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझे जाने वाला कोई अन्य मामला।
(क) शिक्षण विभागों का गठन;
(ख) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;
(ग) संस्थान के अधिकारियों के कार्यकाल और नियुक्ति की विधि;
(घ) संस्थान के शिक्षकों की योग्यताएँ;
(ई) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति की विधि और सेवा की शर्तों का निर्धारण;
(f) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए समय-समय पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार पेंशन, बीमा और भविष्य निधि की स्थापना करना;
(जी) संस्थान के अधिकारियों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य;
(h) छात्रावासों और हॉस्टलों की स्थापना और रखरखाव;
(i) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों और हॉस्टलों में रहने के लिए शुल्क तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण;
(j) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते;
(k) बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण;
(l) बोर्ड, सीनेट या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में कोरम और उनके कामकाज के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और
(m) संस्थान के कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझे जाने वाला कोई अन्य मामला।
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