IIIT Act 13अध्याय III · Authorities of Indian Institutes of Information Technology Established in Public-private Partnership
धारा 13 · संस्थान के अधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—
(एक आगंतुक;
(ख) शासी मंडल;
(ग) सीनेट;
(घ) वित्त समिति;
(ई) ऐसे अन्य प्राधिकारी या पद जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किया जा सकता है।
(एक आगंतुक;
(ख) शासी मंडल;
(ग) सीनेट;
(घ) वित्त समिति;
(ई) ऐसे अन्य प्राधिकारी या पद जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किया जा सकता है।
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