IIIT Act 14अध्याय III · Authorities of Indian Institutes of Information Technology Established in Public-private Partnership
धारा 14 · राज्यपाल समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान का शासी मंडल संस्थान का प्रमुख नीति-निर्माण और कार्यकारी निकाय होगा।
(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) अध्यक्ष, एक प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद, जिसे केंद्र सरकार की सिफारिश पर विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा;
(ख) केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार की ओर से एक-एक नामित व्यक्ति;
(ग) तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जिन्हें बोर्ड द्वारा उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और नागरिक समाज में से नियुक्त किया जाएगा, प्रत्येक श्रेणी से एक-एक व्यक्ति;
(घ) बोर्ड द्वारा नियुक्त दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद;
(ई) उद्योग भागीदारों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नामांकित व्यक्ति:
बशर्ते कि यदि दो से अधिक उद्योग भागीदार हैं तो किसी भी समय उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों की संख्या दो तक सीमित होगी, जिनका चयन प्रत्येक दो वर्ष में बारी-बारी से उनके बीच से किया जाएगा;
(f) बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्र में स्थित किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक;
(जी) संस्थान के संकाय से दो सदस्य, अधिमानतः एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट/सहायक प्रोफेसर, जिन्हें सीनेट द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(h) यदि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, तो बोर्ड द्वारा शिक्षा, उद्योग, सामाजिक सेवा या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा; और
(i) संस्थान के निदेशक, पदेन।
(3) संबंधित संस्थान का रजिस्ट्रार बोर्ड का पदेन गैर-सदस्य सचिव होगा।
(4) केंद्रीय सरकार द्वारा उप-धारा (2) के तहत नामांकन प्राप्त करके प्रथम शासी मंडल अधिसूचित किया जाएगा, खंड (सी) , (डी) , (एफ) और (एच) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा, जिनका निर्णय शासी मंडल की पहली बैठक में किया जाएगा।
(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) अध्यक्ष, एक प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद, जिसे केंद्र सरकार की सिफारिश पर विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा;
(ख) केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार की ओर से एक-एक नामित व्यक्ति;
(ग) तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जिन्हें बोर्ड द्वारा उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और नागरिक समाज में से नियुक्त किया जाएगा, प्रत्येक श्रेणी से एक-एक व्यक्ति;
(घ) बोर्ड द्वारा नियुक्त दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद;
(ई) उद्योग भागीदारों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नामांकित व्यक्ति:
बशर्ते कि यदि दो से अधिक उद्योग भागीदार हैं तो किसी भी समय उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों की संख्या दो तक सीमित होगी, जिनका चयन प्रत्येक दो वर्ष में बारी-बारी से उनके बीच से किया जाएगा;
(f) बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्र में स्थित किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक;
(जी) संस्थान के संकाय से दो सदस्य, अधिमानतः एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट/सहायक प्रोफेसर, जिन्हें सीनेट द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(h) यदि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, तो बोर्ड द्वारा शिक्षा, उद्योग, सामाजिक सेवा या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा; और
(i) संस्थान के निदेशक, पदेन।
(3) संबंधित संस्थान का रजिस्ट्रार बोर्ड का पदेन गैर-सदस्य सचिव होगा।
(4) केंद्रीय सरकार द्वारा उप-धारा (2) के तहत नामांकन प्राप्त करके प्रथम शासी मंडल अधिसूचित किया जाएगा, खंड (सी) , (डी) , (एफ) और (एच) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा, जिनका निर्णय शासी मंडल की पहली बैठक में किया जाएगा।
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